स्वतंत्र पत्रकार विजन
विमल मिश्रा
लखीमपुर खीरी।
निघासन थाना क्षेत्र में दो साल के अपने मासूम भतीजे को टॉफी दिलाने के बहाने गन्ने के खेत में ले जाकर धारदार हथियार से गला रेतकर उसे मौत के घाट उतारने वाले दरिंदे चाचा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1) के अंतेगत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।साथ ही यह धारा गैर जमानती और गैर समझौता योग्य है।
बता दें कि सोमवार को कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत निघासन के वार्ड इंद्रपुरी निवासी अनिल निषाद ने अपने बड़े भाई कौशल निषाद के दो वर्षीय दुधमुंहे बच्चे हिमांशु को टॉफी दिलाने के बहाने चूरा टांडा नहर के पास एक गन्ने के खेत मे ले जाकर धारदार हथियार (बांका) से गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया था।हत्या करने के बाद वह खून सना बांका लेकर कोतवाली पहुंचा और पुलिस को इसकी जानकारी दी।इसके बाद अभियुक्त को साथ ले जाकर उसकी निशानदेही पर पुलिस ने गन्ने के खेत से बच्चे का रक्त रंजित शव बरामद किया।सीओ श्रीमती महक शर्मा ने भी घटनास्थल का दौरा कर मौका मुआयना किया।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया।अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर मंगलवार को उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक महेश चंद्र ,उपनिरीक्षक आदित्य कुमार यादव,हेड कांस्टेबल अनिल कुमार व कांस्टेबल अतुल कुमार शामिल रहे।