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सांसद अफजाल अंसारी सीजेएम कोर्ट ने एक पुराने मामले में सरकारी काम में बाधा डालने जैसे मामले में बाइज्जत बरी कर दिया

स्वतंत्र पत्रकार विज़न
गुड्डू यादव

गाजीपुर । सीजेएम कोर्ट ने आज अफजाल अंसारी को एक पुराने मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है,उल्लेखनीय है कि 9 अगस्त 2001 को सपा के प्रदेश बंद कार्यक्रम के दौरान सपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। आरोप था कि सपा से मोहम्दाबाद के तत्कालीन विधायक और वर्तमान गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने चार हजार लोगों के साथ मंडी समिति से जुलूस के साथ तहसील पहुंचे। मोहम्मदाबाद एसडीएम के कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। तत्कालीन सीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें रोकने का प्रयास किया था। किंतु आरोप है कि प्रदर्शनकारी एसडीएम कार्यालय में घुस गए और हंगामा करते हुए तोड़फोड़ किए थे। मोहम्मदाबाद कोतवाली में अफजाल अंसारी सहित कुल नौ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी और समर्थकों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत में सांसद अफजाल अंसारी पर केस की सुनवाई हो रही है और 30 नवंबर को आज गुण दोष के आधार पर न्यायालय ने सांसद अफजाल अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस दौरान अफजाल अंसारी अपने अधिवक्ता नन्द कुमार सिंह, सुनील कुमार और पूर्व ब्लॉक प्रमुख लूटूर राय के साथ फैसला सुनाए जाने तक अदालत में मौजूद रहे

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