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नये हिट एंड रन कानून के खिलाफ थमे ट्रकों के चक्के

संवाददाता
स्वतंत्र पत्रकार विजन

देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्इवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है।
जिसको लेकर देशभर में हड़ताल शुरू हो गई है। ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स ने शनिवार 30 दिसंबर को जयपुर, मेरठ, आगरा एक्सप्रेस वे सहित कई हाईवे पर प्रोटेस्ट ट्रक चालकों ने हाईवे बंद कराने की कोशिश की, जिससे लंबा जाम लग गया। इस दौरान भीड़ में से कुछ लोगों ने एक बस की खिड़की के कांच तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। यहां कुछ लोगों को हिरासत में लिया
भारत में 28 लाख से ज्यादा ट्रक है ट्रकों की हड़ताल से जरूरी चीजों के दाम बढ़ेंगे
इस हड़ताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिलेगा। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं, पेट्रोल-डीजल की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी।

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