रिपोर्ट कमलेश कुमार स्वतंत्र पत्रकार विजन
गाजीपुर । जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि अब 10 अगस्त तक ही हो सकेगा फसल। उन्होने जनपद के किसानों के लिए खुशखबरी दिया है। धान, ज्वार, बाजरा व केला की खेती करने वाले कृषक अब अपनी फसलों का बीमा 10 अगस्त तक करा सकेंगे। इसके लिए पहले 31 जुलाई तक का समय शासन द्वारा निर्धारित की गयी थी। अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के लिए उक्त निर्धारित तिथि को अब 10 अगस्त तक बढा दी गयी है। जनपद में लगभग 365150 कृषक है। जनपद में फसल बीमा हेतु खरीफ में धान, ज्वार व बाजरा फसल अधिसूचित है जबकि औद्यानिक फसल केला है। वर्ष 2023-24, द्य2024-25 व 2025-26 हेतु एस०बी०आई० जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी नामित हुई है। के०सी०सी० धारक कृषकों का स्वतः फसल बीमा हो जाएगा। जबकि गैर ऋणी कृषक सहज जन सेवा केन्द्र से अपनी फसल का बीमा करा सकते है। बीमा कराने के लिए कृषक को 2 प्रतिशत का प्रीमियम देना होगा जबकि औद्यानिक फसल जैसे- केला के लिए 5 प्रतिशत का प्रीमियम देना होगा। गैर ऋणी कृषकों को अपने फसलों का बीमा कराने हेतु अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, फसल बुवाई का प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, बैंक खाते का विवरण के साथ निकट के सहज जन सेवा केन्द्र अथवा बैंक शाखा में प्रीमियम जमा करके फसल का बीमा करा सकते है। बीमा कराने वाले किसान आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए 72 घण्टे के अन्दर टोल फ्री नं० 18002091111 पर अपने फसल के क्षति की सूचना दे सकते हैं।