Home » पति को दस साल और सास-ससुर को सात साल की सजा
Responsive Ad Your Ad Alt Text

पति को दस साल और सास-ससुर को सात साल की सजा

रिपोर्ट कमलेश कुमार स्वतंत्र पत्रकार विजन

गाजीपुर। जिला जज संजय कुमार की अदालत ने मंगलवार को दहेज लोभी पति को 10 साल की सजा सुनाते हुए सास व ससुर को 7-7 साल की सजा सुनाया और प्रत्येक को 12-12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन के अनुसार थाना शादियाबाद गांव मदनहीँ के गणेश चौहान अपनी लड़की सुमन की शादी 28 मई 2014 को शादियाबाद थाना गांव मुबारकपुर के श्रीराम चौहान के साथ किया था। अपने सामर्थ्य अनुसार दान दहेज दिया था। लेकिन उसकी लड़की के ससुराल वाले 3 लाख रुपये बिजनेस के लिए और सुपर स्पलेंडर गाड़ी की माग कर रहे थे। मांग न पूरी होने पर सुमन के पति श्रीराम चौहान, सास मुराही देवी, ससुर शंकर चौहान व ननद सुनीता देवी प्रताडित किया करते थे। 10 जनवरी 2016 को वादी अपनी लड़की के घर खिचड़ी लेकर गया तो उसकी लड़की ने उपरोक्त बाते बताई। 12 जनवरी 2016 को सूचना गांव के लोगो से सूचना मिली कि आप की लड़की की मौत हो गई हैं। सूचना पर लड़की का पिता लड़की के ससुराल गया। वहा उसकी लड़की मृत पड़ी थी। इसकी सूचना वादी ने थाना शादियाबाद में दिया। जिस आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 7 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। मंगलवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए सुनीता देवी को दोषमुक्त करते हुए पति, सास व ससुर को उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

Responsive Ad Your Ad Alt Text

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Responsive Ad Your Ad Alt Text