रिपोर्ट गुड्डू यादव
स्वतंत्र पत्रकार विजन
गाजीपुर । जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया की वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछड़ी जाति गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान शादी अनुदान योजना ऑनलाइन कम्प्यूटराइज्ड संचालित की जा रही है, जिसमें शादी अनुदान योजना में लाभार्थी के पुत्री की शादी हेतु धनराशि रू० 20,000 का अनुदान विभाग द्वारा वितरित किया जाता है। अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी अनुदान योजनान्तर्गत शहरी आवेदक की वार्षिक आय 56460.00 (शहरी क्षेत्र) एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080.00 निर्धारित किया गया है। अनुदान हेतु आवेदन पत्र में पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल
www.shadianudan.upsdc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू किया जायेगा आवेदन करने वाले आवेदक एवं पुत्री दोनों का आधार
आधारित ई-के0वाई०सी० सुनिश्चित किया जाना है, इसलिए आधार से लिंक मोबाइल नम्बर साथ होना
अनिवार्य है। एक परिवार का अधिकतम 02 पुत्रियों को शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र शादी के तिथि से 03 माह पूर्व एवं 03 माह बाद तक किया जा सकता है, इसमें आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरे गये प्रिन्ट आउट की कापी एवं वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, शादी कार्ड मूलरूप से, वर-कन्या का उम्र प्रमाण पत्र को संलग्न करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय पर एवं शहरी/ नगर क्षेत्र के आवेदक अपना आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित अपने सम्बन्धित तहसील पर जमा करने की व्यवस्था है। शादी अनुदान का वितरण में विधवा एवं विकलांग को वरियता देते हुए प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप् आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का वितरण किया जायेगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गाजीपुर ने सम्बन्धित पिछड़े वर्ग के इच्छुक लाभार्थियों को सूचित किया है कि जो उपरोक्त पात्रता के अन्तर्गत आने वाले आवेदक अपना शादी अनुदान आवेदन वेबसाईटwww.shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन भरते हुए समस्त वांछित संलग्नकों सहित अपने सम्बन्धित विकास खण्ड/तहसील कार्यालय पर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्य किसी जानकारी के लिए कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गाजीपुर में सम्पर्क करें।