विमल मिश्रा
स्वतंत्र पत्रकार विजन
लखीमपुर खीरी।
जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्कूल की मान्यता प्रत्याहारित करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे स्कूल के प्रबंधक को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए राहत देते हुए अग्रिम सुनवाई तक जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट से प्रबंधक को स्टे मिलते ही अभिभावकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई।
लालजी प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बम्हनपुर की मान्यता जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 29 नवंबर 2023 को यह कहते हुए प्रत्याहारित कर ली गई थी कि उन्होंने प्रबंधक ने तथ्य गोपन कर, निरीक्षण अधिकारी को धोखे में रखकर, भ्रमित कर मान्यता प्राप्त की है। विद्यालय की मान्यता प्रत्याहारित कर ली थी। उसी आदेश के क्रम में दिनांक 13 दिसम्बर 2023 को जिला विद्यालय निरीक्षक ने कॉलेज में पढ़ रहे कक्षा 9 से 12 तक के सभी बच्चों को द्वारिका प्रसाद गायत्री इंटर कालेज निघासन में समायोजित करने का आदेश दिया था। जिसके क्रम में कालेज के विद्यालय प्रबंधक मुनेश जायसवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रश्नगत प्रत्याहरण दिनांक 29 नवम्बर 2023 के विरुद्ध याचिका संख्या सी.सं. 11666/ 2023 पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जिला विद्यालय निरीक्षक के 29 नवम्बर 2023 तथा 13 दिसंबर 2023 के आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित करते हुए अगली तिथि नियत की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विद्यालय प्रबंधक को राहत देते हुए बच्चों के हित में अग्रिम सुनवाई तक जिला विद्यालय निरीक्षक के 29 नवम्बर 2023 तथा 13 दिसम्बर 2023 के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट द्वारा स्टे मिलने से क्षेत्र के बच्चों तथा अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।