रिपोर्ट रमेश पटेल
स्वतंत्र पत्रकार विजन
गाजीपुर जनपद गाजीपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के नमूनें संग्रहित कर जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0, प्रेषित किये गये थे, जॉच के पश्चात् खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, श्री अरुण कुमार सिंह, न्याय निर्णायक अधिकारी (वि0/रा0), गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 53 वादों पर रू0 601000/- (छः लाख एक हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर0 सी0 के माध्यम से वसूली की जायेगी। विवरण निम्नवत् है:-बेचन गुप्ता पुत्र सुभाष गुप्ता निवासी तुलसीया का पुल पोस्ट-मारकीनगंज थाना-कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर को मिथ्यादाप खाद्य पदार्थ बूॅदी का लड्डू विक्रय करने पर रू0 12,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। आशीष कुमार गुप्ता पुत्र हरीवंश गुप्ता निवासी ग्राम व पोस्ट-बद्धोपुर थाना-बिरनो जनपद-गाजीपुर को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ टाफी विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। आशीष कुमार गुप्ता पुत्र हरीवंश गुप्ता निवासी ग्राम व पोस्ट-बद्धोपुर थाना-बिरनो जनपद-गाजीपुर को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ टोस्ट विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। कोमल सिंह यादव पुत्र स्व0 जगनरायन सिंह यादव निवासी ग्राम-साईतवान पोस्ट-पकड़ी थाना-रेवतीपुर जनपद-गाजीपुर को अधोमानक खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। बब्बन गुप्ता पुत्र श्रीकिशुन गुप्ता निवासी लोचाईन पोस्ट-सुखडेहरा थाना-भावरकोल जनपद-गाजीपुर को अधोमानक खाद्य पदार्थ छेना मिठाई विक्रय करने पर रू0 15,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।