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विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण से संबन्धित कार्याे की समीक्षा बैठक राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों की उपस्थित मेे संम्पन्न हुआ

रिपोर्ट गुड्डू यादव
स्वतंत्र पत्रकार विजन

गाजीपुर ।आज जनपद‌ मे अर्हता तिथि 01. जनवरी.2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण से संबन्धित कार्याे की समीक्षा बैठक उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में क्लेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों की उपस्थित मेे संम्पन्न हुआ। बैठक मे उन्होने राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों को शेष चार विशेष अभियान की तिथियां 25 व 26 नवम्बर एवं 02 व 3 दिसम्बर 2023  की जानकारी देते हुए बताया कि 27 अक्टूबर से 15 नवम्बर 2023 तक प्राप्त फार्म 6, 7, व फार्म 8 सूची राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होने बताया कि इन तिथियों मे अब तक समस्त विधान सभा क्षेत्रो में फार्म 6 के 27961, फार्म 7 के 13524 व फार्म 8 के 4569 फार्म प्राप्त हुए है।  उन्होने बताया कि बूथ लेवल एजेन्ट द्वारा एक बार में दस फार्म तथा पुनरीक्षण अवधि मे कुल 30 फार्म अपने से सम्बन्धित बूथ पर जमा किया जा सकता है। उन्होने राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों से आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप पर विधान सभावार मतदेय स्थलों के आधार पर बी एल ए की नियुक्ति कर उपलब्ध कराने को कहा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों से पुनरीक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन द्वारा कराये जा रहे कार्याे की कार्य प्रणाली पर यदि किसी को कोई कमियां या सुझाव  हो तो बताने का आग्रह करे जिसे समय रहते सही करा लिया जाये।  जिस पर सभी राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों ने जिला निर्वाचन के कार्याे की कार्य प्रणाली पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए संतुष्ट दिखे।
उन्होने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार 04 विशेष तिथियां निर्धारित है इन विशेष तिथियों पर सभी मतदेय स्थनो पर विशेष  अभियान चलाकर मतदाता बनने हेतु पंजीकरण किया जायेगा। उन्होने कहा कि विशेष तिथिया  जिसमें   25 नवम्बर 26 नवम्बर 02 दिसम्बर एवं 03 दिसम्बर 2023 को बी एल ओ अपने-अपने बूथो पर प्रात 10 बजे से सायं 04 बजे तक उपस्थित होकर मतदाता सूची मे नये मतदाताओ के नाम जोड़वाने, संशोधित करवाने, का नियमानुसार कार्य सम्पन्न करायेगे। उन्होने कहा कि 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाताओ के लिए फार्म-6 एवं इसके अतिरिक्त अन्य अर्ह मतदाताओं, विशेष तौर पर 24 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओ के नाम जोड़ने हेतु फार्म-8 का उपयोग कराया जायेगा। उन्होने कहा किसी भी मतदाता का नाम विलोपित करने की कार्यवाही करते समय पूरी सावधानी बरती जाय, जिन मतदाताओं के नाम विलोपित किये जाने की कार्यवाही की जानी है।बैठक राजन प्रजापति भाजपा, राजेश कुमार यादव समाजवादी पार्टी , आदित्य नारायण सिंह कुशवाहा बसपा, रविकान्त राय कांग्रेस, जावेद अहमद आप पार्टी, अमेरिका सिंह यादव भाकपा, विजय बहादुर सी पी एम, एवं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी  सम्बन्धित कर्मचारीगण उपस्थित थे।  

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