रिपोर्ट कमलेश कुमार स्वतंत्र पत्रकार विजन
गाजीपुर। एमपीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को जंगीपुर के विधायक डॉ. वीरेंद्र यादव को दोषमुक्त कर दिया है। ज्ञातव्य है कि बीते 5 जून को सीजीएम कोर्ट ने विधायक वीरेंद्र यादव को आचार संहिता के उल्लंघन में 15 दिन की सजा सुनाई थी। विधायक वीरेंद्र यादव ने सजा के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट ने अपील किया था। दोनो पक्ष के अधिवक्ताओ का बहस सुनने के बाद आज अदालत ने वीरेंद्र यादव को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया। सरकारी अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने वीरेंद्र यादव को बरी कर दिया है।