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आज पूर्व सांसद अफजाल अंसारी हाईकोर्ट जमानत पर हुए रिहा

रिपोर्ट गुड्डू यादव
स्वतंत्र पत्रकार विजन

गाजीपुर। बसपा से सांसद रहे अफजाल अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आने के बाद। अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिलने से आज रिहा हुए। हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद की जमानत अर्जी मंजूर कर दी थी। इससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया हालांकि, हाई कोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार भले ही पूर्व सांसद अफजाल अंसारी आज जेल से रिहा हुए लेकिन उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से सुनाए फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई की। हालांकि, सोमवार को इस सजा पर रोक लगाने के संबंध में फैसला नहीं आएगा। केवल कोर्ट की सजा के कारण सांसदी छिनने और जमानत के मामले में फैसला आया था कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता दोबारा बहाल नहीं हो पाएगी। एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अफजाल की सदस्यता समाप्त हो गई ।

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