स्वतंत्र पत्रकार विजन रिपोर्ट कमलेश कुमार
गाजीपुर । मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन कार्यालय कक्ष में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक मे रविकान्त राय कांग्रेस, राजन कुमार प्रजापति भाजपा, राजेश कुमार यादव सपा, सुबास राम सिपाही गोंड़ बसपा, कमलेश्वर प्रसाद शर्मा कांग्रेस, उपस्थित थे।
बैठक में अपर जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से अवगत कराया गया।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन दिनांक 29 अक्टूबर 2024 (मंगलवार) को कर दिया जाएगा। दिनांक 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवम्बर 2024 तक की समयावधि में दावे और आपत्तियों को प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में विशेष अभियान की 04 तिथियां दिनांक 09, 10, 23 एवं 24 नवम्बर 2024 निर्धारित की गयी है जिसके दौरान बी0एल0ओ0 द्वारा अपने-अपने बूथों पर मतदाता सूची से सम्बंधित समस्त गतिविधियों का अर्हता तिथि के आधार पर फार्म प्राप्त करते हुए अथवा नाम, जोड़ने, काटने एवं परिस्कृत करने से सम्बंधित गतिविधियों के आधार पर कार्यवाही करते हुए उच्च स्तरीय अधिकारी को उपलब्ध करायेगें। दिनांक 24 दिसम्बर 2024(मंगलवार) तक सभी दावे और आपत्तियों का निस्तारण करते हुए दिनांक 06 जनवरी 2025 (सोमवार) को अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन कराया जाएगा।
उन्होंने राजनैतिक दलो के पदाधिकारियो से अपील किया कि दिनांक 28.10.2024 तक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार जनपद मे अवस्थित समस्त मतदेय स्थलो के आधार पर अपना बी एल ओ नियुक्त करके उसकी सूची संबंधित उप जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन कार्यालय मे शीघ्र उपलब्ध करा दे। उन्होने कहा कि पुनरीक्षण अवधि मे प्राप्त दावे और आपत्तियों को ससमय निर्धारित प्रारूप-6,7 एवं 8 पर संबंधित बूथ के बी०एल०ओ०/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायें, ताकि आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों के अंतर्गत उनके निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सके। उन्होने कहा कि आयोग द्वारा 4 अर्ह तिथियां निर्धारित की गयी है, अतः दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि के दौरान यदि कोई मतदाता 01 जनवरी की अर्हता तिथि के अतिरिक्त, 01 अप्रैल, 01 जुलाई व 01 अक्टूबर को अर्ह हो रहे हैं तो उन्हें चिन्हित करके उनसे फार्म-6. अवश्य भरवा लिया जाय। यह प्रयास किया जाय कि नये अर्ह मतदाताओं के नाम विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से छूट न जाय। उन्होने आलेख्य प्रकाशित विधान सभा निर्वाचक नामावलियों में मृतक, स्थाई रूप से शिफ्टेड तथा डुप्लीकेट मतदाताओं को चिन्हीकरण करके फार्म-7 भरवाकर बी०एल०ओ० के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए उनके नाम विलोपित (डिलीट) कराये जाने की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की तथा नामावली में पायी गयी अशुद्ध प्रविष्टियों को प्रारूप-8 भरवाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शुद्ध कराये जाने पर विशेष बल दिया जाये ताकि मतदाता सूची त्रुटिविहीन तैयार हो। उन्होने कहा कि यदि कोई मतदाता अपने निवास परिवर्तन के संदर्भ में फार्म-6 भरने हेतु संबंधित फार्म की मांग करता है तो उसे बी०एल०ओ० द्वारा अवगत कराया जाये कि इस हेतु फार्म-6 भरने की आवश्यकता नही है, अपितु यह सुविधा फार्म-8 में उपलब्ध है, जिसका प्रयोग करते हुए नये स्थल की मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं। उन्होने निर्देश दिया कि पूर्व पुनरीक्षणों की भांति पदाभिहित अधिकारी प्रत्येक कार्यदिवस एवं विशेष अभियान दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 04बजे के मध्य मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे, जिससे आम नागरिको को कोई कठिनाई न हो। एक बी०एल०ए० एक दिन में 10 फार्म तथा पूरे पुनरीक्षण अवधि (29.10.2024 से 28.11.2024 तक) में कुल 30 फार्म आवश्यक घोषणा पत्र के साथ जमा कर सकते हैं। उन्होने समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में सक्रिय सहयोग करने करें, ताकि आयोग के मानक के अनुसार ईपी रेशियो, जेण्डर रेशियो, युवा मतदाता रेशियों आदि का मानक पूर्ण हो तथा समस्त मतदाता पहचान पत्र संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकें।