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अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदेय स्थलों के संभाजन

स्वतंत्र पत्रकार विज़न
गुड्डू यादव

गाजीपुर –  आज अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार  की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदेय स्थलों के संभाजन एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक मे उन्होने कहा कि पूर्व में स्थापित मतदान स्थलों का भवन जर्जर, ध्वस्त, होने के कारण संभाजन कार्य होना है। यदि किसी भी जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल के पदाधिकारियों को कोई आपत्ति, सुझाव हो तो दे दें। आपत्ति, सुझाव पर भौतिक सत्यापन कराकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
बैठक के दौरान उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आयोग द्वारा मतदेय स्थलो का संभाजन  अधिकतम 1500 मतदाताओं के आधार पर कराए जाने हैं।
बैठक के दौरान उन्होने बताया गया कि भौतिक सत्यापन (20 अगस्त2024 से 27 अगस्त 2024) के पश्चात 07 ऐसे भवन है जो उपयुक्त नही पाया गया है जिसे समस्त राजनैतिक दलों को अवगत कराया गया। मतदेय स्थलों का सम्भाजन, मतदेय स्थल भवन व उससे सम्बद्ध किये जाने वाले निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग के शत्-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के बाद किया जायेगा, अर्थात् भवन के सत्यापन के साथ-साथ यह भी देखा जायेगा कि उस मतेदय स्थल में अंकित मतदाताओं का निवास उस भवन के आस-पास भौतिक रूप से होना चाहिए। मतदेय स्थलों का निर्धारण करने के पश्चात् मतदेय स्थलांे की एक नई सूची तैयार की जायेगी, जिसका आलेख्य प्रकाशन दिनांक 11 सितंबर 2024 को किया जायेगा जिसकी प्रति समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय। तत्पश्चात् मतदेय स्थलों की इस आलेख्य सूची पर राजनैतिक दलों, विधायकों, सांसदों की एक बैठक आयोजित कर आलेख्य सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा। उन्होने बताया कि मतदेय स्थलों को रनिंग नम्बर दिये जायेंगे, कोई भी सहायक मतदेय स्थल नहीं बनाया जायेगा। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सम्भाजन की कार्यवाही के दौरान राजनैतिक दलों से प्राप्त सभी प्रत्यावेदनों की सूची तैयार की जाय तथा यह भी उल्लेख किया जाय कि प्रस्ताव स्वीकृत किया गया या नहीं । दोनों दशा में स्वमुखरित आदेश के द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है तथा ऐसे निर्णय की प्रति राजनैतिक दलों को भी उपलब्ध करायी जाय। उन्होने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जहां नई आवासीय कालोनियां गत कुछ वर्षों में बनी है और उसमें नागरिक निवास करने लगे है तो वहां पर यथा आवश्यकता नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाय। . विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों को रखा जाना अपरिहार्य हो तो प्रस्ताव में उस मतदेय स्थल को बनाये रखे जाने के संबंध में स्पष्ट कारण का उल्लेख किया जाय। अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित किया जाय। ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाय, जो मुख्य गांव या बस्ती से पर्याप्त दूरी पर है, उन मतदेय स्थलों को वहां से हटाकर मतदान क्षेत्र के अंतर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाय। उन्होने कहा कि पोलिंग स्टेशन की दूरी दो किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होने कहा कि ऐसे मतदेय स्थल उपयुक्त भवन न उपलब्ध होने के कारण मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित है और अब मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त भवन उपलब्ध हो गया है तो ऐसे मतदेय स्थलों को मतदान क्षेत्र के अंतर्गत स्थित भवन में शिफ्ट कर दिया जाय। सभी मतदेय स्थल यथासम्भव भूतल पर होना चाहिए। . दिव्यांगजनों एवं अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। . किसी भी राजनैतिक दल या लेबर यूनियन कार्यालय से 200 मीटर के अंदर कोई भी मतदेय स्थल न बनाया जाय। यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में स्थापित है और यदि शासकीय भवन उपलब्ध हो गये हो तो उस मतदेय स्थल को शासकीय भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाय। . मतदेय स्थलों के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों से प्राप्त सभी शिकायतों तथा सुझावों की सम्यक रूप से जांच की जाय तथा उन्हें उपर्युक्त उत्तर देते हुए उनका निपटान किया जाय। मतदेय स्थल को बनाते समय ए0एम0एफ0 सम्बन्धी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाय। मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाय। उन्होने कहा कि  जनपद के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को आलेख्य सूची दिनांक      11 सितंबर 2024 तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि उक्त आलेख्य सूची के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार-विमर्श कर अंतिम रूप दिया जा सके। बैठक मे उन्होने  समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, से अनुरोध किया कि वे विधानसभावार बी0एल0ए नियुक्त कर सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें। बैठक मे  उपजिलाधिकारी, मुहम्मदाबाद मनोज पाठक, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी गाजीपुर अभय शंकर मिश्रा , कार्यालय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, राजन प्रजापति, जिला सचिव,बहुजन समाज पार्टी सुवाष राम सिपाही,, सदस्य उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,  रविकान्त राय, भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण सिंह आम आदमी पार्टी जावेद अहमद, जिला सचिव, समाजवादी पार्टी, राजेश यादव, आम आदमी पार्टी, नागेन्द्र सिंह उपस्थित थे।

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