Home » जनपद में धारा 144 लागू
Responsive Ad Your Ad Alt Text

जनपद में धारा 144 लागू

रिपोर्ट कमलेश कुमार स्वतंत्र पत्रकार विजन

गाजीपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा). अरूण कुमार सिंह ने बताया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा इस वर्ष दिनांक 15-08-2023 को स्वतंत्रता दिवस, दिनांक 31-08-2023 रक्षाबंधन, दिनांक 07-09-2023 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, दिनांक 17-09-2023 को विश्वकर्मा पूजा तथा चन्द्र दर्शन के अनुसार मुस्लिम सम्प्रदाय का पर्व चेहल्लूम दिनांक 06.09.20 को व बारावफात दिनांक 28.09.2023 को मनाया जायेगा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार के अवसर पर जगह-जगह भगवान श्रीकृष्ण की झांकियां सजाकर पूजा-अर्चना की जाती है तथा कहीं-कहीं पर मेले आदि का आयोजन भी होता है, जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है। इसी प्रकार विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर कारखाने व फैक्ट्रियों में विश्वकर्मा जी की झांकियां सजाकर पूजा-अर्चना की जाती है। मुस्लिम सम्प्रदाय (सुन्नी) द्वारा बारावफात को पैगम्बर मुहम्मद साहब के जन्म/निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर जगह-जगह पर मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है। उपरोक्त त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा कानून एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। उक्त परिस्थितियों में लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अरूण कुमार सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू करता हूँ। तात्कालिक आवश्यकता के महत्व को देखते हुए उक्त आदेश पारित करने के पूर्व आम नागरिकों को व्यक्तिगत या सामूहिक सूचना देकर सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नहीं है, इस स्थिति में प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा०द०वि० की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उन्होने बताया कि किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे, न गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे सम्प्रदाय के धार्मिक स्थल के समीप ऐसी कोई गतिविधि जारी नहीं रखेगा, जिससे किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे और शान्ति व्यवस्था प्रभावित हो, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार, हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छड़ी/लाठी के नहीं चल सकते है तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होंगे, वे इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही
समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन समातियों की कोई तोड़-फोड़ करेगा या न उन्हे अन्य प्रकार से हानि पहुचायेगा, दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे, कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती व्यक्ति है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे के पास भेजेगा। कोई भी व्यक्ति अपने मकान के छत पर या सार्वजनिक स्थान पर ईंट, कंकड़, पत्थ अथवा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगायेगा और न ही कोई ऐसा भाषण करेगा और न कोई ऐसा पोस्टर लगायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदायों, धर्माे या वर्गों के बीच द्वेष की भावना फैले या शान्ति भंग होने की आशंका हो।,कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़-फोड़ नहीं करेगा या न उन्हंे अन्य प्रकार से हानि पहुचायेगा, कोई भी व्यक्ति डी० जे० लेकर न तो चलेगा और न ही डी०जे० का स्वामी किराये पर इसे देगा, मुहर्रम एवं बारावफात त्यौहार के दिन पशुओं (सुअर) का विचरण प्रतिबंधित रहेगा, उक्त आदेश धार्मिक जुलूसों एवं परम्परागत त्यौहार, शवयात्रा, परम्परागत तथा सार्वजनिक रास्ते से गुजरने वाले उक्त जुलूसों पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में दिनांक 01-08-2023 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।

Responsive Ad Your Ad Alt Text

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Responsive Ad Your Ad Alt Text