रिपोर्ट गुड्डू यादव
स्वतंत्र पत्रकार विजन
गाजीपुर – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत वितरण हेतु आवंटित गेहॅू तथा चावल का अन्त्योदय राशन कार्डो पर 14 किग्रा0 गेहूॅ तथा 21 किग्रा0 चावल (35 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूॅ व 03 किग्रा0 चावल ( 05 किग्रा0 खाद्यान्न ) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाना है एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जुलाई, 2023 से सितम्बर, 2023 तक 01 किग्रा0 चीनी प्रति परिवार प्रति माह की दर से त्रैमास जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2023 के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रू0-18/-प्रति किग्रा0 की दर से रू0-54/-में चीनी का वितरण किया जाना है। भारत सरकार द्वारा एन0एफ0एस0ए0 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी, 2023 से, एक वर्ष हेतु, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने विषयक निर्णय के क्रम में माह सितम्बर, 2023 में आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराया जाना है।
जिलाधिकारी आर्यका अखौरी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिनका दायित्य है कि वितरण के पूर्व खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कर ले तथा आख्या सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित करे।
राशन कार्डधारकों को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने मे असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 23. सितंबर.2023 ही नियत होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु 23. सितंबर.2023 को मोबाईल ओ0टी0पी0 बेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
उन्होने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें। जॉच में वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरूद्ध विभागीय/वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।