रिपोर्ट
शशिकान्त जायसवाल
गाजीपुर – जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रभात कुमार ने जनपद के समस्त बकायेदार और लाभार्थियों को सूचित किया है कि जिन्होेने टर्मलोन, मार्जिंग मनी, शैक्षिक ऋण लिया है एवं उनके द्वारा किस्तों का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है, उन्हें भुगतान का पुनः अंतिम अवसर देते हुए कार्यालय-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गाजीपुर में सम्पर्क कर अपनी किस्त जमा करें, अन्यथा देय धनराशि की वसूली के लिए सम्बन्धित तहसील द्वारा आर0सी0 निर्गत कर दी जायेगी, जो कि निगम की ऋण ब्याज सहित वसूली के बकाये के रूप में करेंगे तथा वसूली की जाने वाली धनराशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि की वसूली की जायेगी।