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महिला के घर से चोरी करने के मामले में अभियुक्त को दोशमुक्त किया गया

बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हिमाचल सिंह एवं नीरज कुमार गोंड

स्वतंत्र पत्रकार विजन
संवाददाता रितेश कुमार

वाराणसी जनपद के मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत अमीनी गांव के निवासीगण ब्रिज राजपाल पुत्र महंगी पाल, रूप चंद्र गोंड पुत्र फकीरे गोंड, त्रिभुवन चौबे पुत्र हरिशंकर चौबे के ऊपर लगे चोरी के आरोपों से अभियुक्त गण को वाराणसी न्यायालय से राहत मिल गई जिला अपर मुख्य न्यायालय शिखा यादव की अदालत ने मिर्जामुराद थाना अंतर्गत अमीनी गांव निवासीगड ब्रिज राजपाल पुत्र महंगी पाल, रूप चंद्र गोंड पुत्र फकीरे गोंड, त्रिभुवन चौबे पुत्र हरिशंकर चौबे को दोशम्मुक्त कर दिया
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हिमाचल सिंह वह नीरज कुमार गोंड ने पक्ष रखा अभियोजन पक्ष के अनुसार मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत अमीनी गांव एक महिला के तहरीर दिनांक 26-27/9/1994 महिला के घर में घुसकर सोना चोरी करने का आरोप लगाया गया था महिला के तहरीर के अनुसार अभियुक्तगड पर चोरी एवं विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था वही दोनों पक्षों की दलील सुनने पर न्यायालय ने अभियुक्त गड को दोष मुक्त करने का आदेश दिया

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