स्वतंत्र पत्रकार विज़न
गुड्डू यादव
गाजीपुर – आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ एवं जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पर डॉ0 दिनेश कुमार अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजीपुर/आर0सी0 पाण्डेय सहायक आयुक्त (खाद्य)-प्प् गाजीपुर के निर्देशन में नवरात्रि पर्व के अवसर पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु विशेषकर कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, सूखे मेवे, मूगफली, साबूदाना, रामदाना व अन्य फलाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने व हानिकारक रसायनों से कृत्रिम रूप से पकाये गये फलों के भण्डारण/विक्रय को प्रतिबन्धित करने के उद्देश्य सें अभिसूचना आधारित प्रभावी विशेष अभियान चलाकर कुल 05 नमूना संग्रहित किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है- जिमें 03 अक्टूबर, 2024 को जंगीपुर बाजार गाजीपुर स्थित प्रतिष्ठान मेसर्स-सावन ट्रेडिंग कम्पनी से साबूदाना (दीनबन्धु ब्राण्ड) का 01 नमूना, जंगीपुर बाजार गाजीपुर स्थित मोहन गुप्ता के प्रतिष्ठान से चायपत्ती का 01 नमूना, मनिहारी बाजार गाजीपुर स्थित प्रतिष्ठान मेसर्स मोती किराना स्टोर से साबूदाना (सच्चा मोती ब्राण्ड) का 01 नमूना, हंसराजपुर बाजार गाजीपुर स्थित प्रतिष्ठान मेसर्स राजेश किराना स्टोर से सिंघाड़ा आटा (जायसवाल ब्राण्ड) का 01 नमूना, प्रकाशनगर मुगलानीचक गाजीपुर स्थित प्रतिष्ठान मेसर्स इजी शॉपिंग सेन्टर से सिंघाड़ा आटा (भगत ब्राण्ड) का 01 नमूना लिया गया । संग्रहित नमूनें खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रेषित किये जा रहें है, जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। नमूना संग्रह की कार्यवाही श्री सुमन कुमार मिश्र मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों डॉ0 तूलिका शर्मा, राजीव कुमार सिंह, विरेन्द्र यादव एवं अरविन्द प्रजापति की टीम द्वारा की गयी।