स्वतंत्र पत्रकार विज़न
गुड्डू यादव
गाजीपुर – प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस सर्वे-2024 की योजना का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा आड़िसा (भुनेश्वर) में आवास योजना एवं अन्य योजनाओ के लाभार्थियों को पुरूस्कृत कर सम्मानित किया तथा कार्यक्रम को सम्बोधित किया। इसी क्रम में जनपद गाजीपुर के विकास भवन सभागार गाजीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस सर्वे-2024 की योजना कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य के साथ परियोजना निदेशक राजेश यादव, डिप्टी कलेक्ट्रर सदर चन्द्रशेखर यादव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज एवं अन्य अधिकारियों तथा लाभार्थियों की उपस्थिति कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को मुख्य विकास अधिकारी ने पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया एवं जिला विकास अधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का लाईव टेलीकास्ट के माध्यम से उनके उद्बोधन को सुना एवं कार्यक्रम का समापन के उपरान्त उपस्थित आवास लाभार्थियों को अध्यक्ष सपना सिंह ने प्रमाण पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए लाभार्थियों को उनके खाते में पैसा जाने हेतु बताया एवं अपील किया कि जैसे ही पैसा प्राप्त हो आवास को जल्द से जल्द बनवा लिया जाय यह पैसा किसी अन्य जगहो पर खर्च न करे केवल आवास के लिए प्राप्त हुआ है। अध्यक्षा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ष 2024-25 विकास खण्ड सदर में 15 लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र दिया गया तथा 21 आवास को चाभी देकर गृह प्रवेश होने का प्रमाण-पत्र दिया गया।
मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) भारत सरकार की महत्वपूर्ण महात्वाकांक्षी योजना है। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के 2 चरणों में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक जनपद के निम्नलिखित विवरण के अनुसार 80243 आवासविहीन परिवारों को आवासीय सुविधा से आच्छादित कराया गया है. लाभार्थी अपने आवासो में निवास कर रहे है, इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में 315 अल्पसंख्यक वर्ग के आवासविहीन परिवारों को आवास आवंटित कर उनके खाते में एक साथ मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रथम किस्त की धनराशि रू. 40 हजार की धनराशि आज भेजी जा रही है। योजना के अन्तर्गत योजना प्रारम्भ से अबतक 80558 लाभार्थियों को आवास की सुविधा से आच्छादित किया गया है। प्रथम चरण का वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 योजना से आच्छादित लाभार्थी 17162 आवास से लाभान्वित हुए एवं द्वितीय चरण का 2020-21 से 2023-24 में आवास से आच्छादित लाभार्थी 63081 लाभार्थी को आवास दिया गया तथा तृतीय चरण में 2024-25 से 2028-29 तक 315 अल्पसंख्यक वर्ग के आवासविहीन परिवारों को आवास आवंटित प्रथम किस्त आज मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा खाते में जारी की गयी है तथा नया आवास प्लस सर्वे 2024 प्रारम्भ किया जा रहा है। उन्होने बताया कि योजना के अन्तर्गत नया सर्वे 2024 आवास प्लस एप के माध्यम से प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसकी लांचिग प्रधानमंत्री द्वारा की गयी है। इस आवास प्लस सर्वे 2024 के माध्यम से आवासविहीन परिवारो व कच्चे दीवाल के कच्चे छत वाले घरो में रहने वाले परिवारों का सर्वे करके आवास प्लस की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी, जिसके आधार पर आवासविहीन परिवारों को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक आवास की सुविधा से आच्छादित कराये जाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। जनपद के 16 विकास खण्डों के आधीन आने वाली 1238 ग्राम पंचायतो में आवास प्लस सर्वे 2024 हेतु कुल 345 सर्वेयर तैनात कर दिये गये है, जिनके द्वारा सर्वे की कार्यवाही शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्ण का जानी है। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा पात्रता मापदण्डो को भी सरल बनाया गया है, जिससे कि ग्रामीण आवास विहीन परिवार और आसानी से आवास की सुविधा प्राप्त कर सकें। भारत सरकार द्वारा दोपहिया वाहन, लैण्डलाइन फोन, रेफ्रिजरेटर को अपात्रता मापदण्डो से बाहर कर दिया गया है तथा परिवार की आय की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त भूमि के मापदण्डों को भी शिथिल किया गया है।
योजना के अन्तर्गत पात्रता मापदण्ड में आवासविहीन परिवार, आश्रय विहीन परिवार, कच्ची दीवाल व कच्चे छत के मकान में रहने वाले परिवार,हाथ से मैला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर हो लाभ प्राप्त कर सकते है।
योजना के अन्तर्गत अपात्रता मापदण्डो में पक्की छत और/या पक्की दीवारो वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवार, बेसहारा/भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले, मोटरयुक्त तिपहिया/बौपहिया वाहन वाले परिवार तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण वाले परिवार, 50,000 रू. अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड वाले परिवार, आयकर देने वाले परिवार, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 15000 रू. से अधिक प्रति माह कमा रहा हो,. व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, वे परिवार, जिनके पास 5.00 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भमि हो को आवास से लाभान्वित नही हो सकेगे।