Sunday, May 5, 2024
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राज्य सूचना आयुक्त ने की आरटीआई प्रकरणों की सुनवाई

कमलाकर मिश्र की रिर्पोट-

देवरिया-राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आरटीआई प्रकरणों की सुनवाई की। उन्होंने समस्त जन सूचना अधिकारियों को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना के तहत आरटीआई आवेदनों का निस्तारण करने का निर्देश देते हुए कहा कि ससमय सूचना देने से पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि के साथ ही भ्रष्टाचार में भी कमी आती है, जिसका लाभ अंततः सुशासन के रूप में नागरिकों को मिलता है।
सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में निहित प्राविधानों के अनुसार 30 दिन के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। इसे लक्ष्मण रेखा माने। इस अवधि में सूचना न देने पर दंड के भागी होंगे। उन्होंने कहा कि समस्त कार्यालयों में जनसूचना अधिकारी नामित होने चाहिए। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि अक्सर यह देखने में आता है कि जन सूचना अधिकार के तहत दिए जाने वाले आवेदन सही कार्यालय में नहीं पहुंचते है, जिससे सूचना मिलने में समस्या आती है। ऐसे आवेदनों का अंतरण 5 दिन की अवधि में संबंधित विभाग को कर देना चाहिए। सूचना देते समय व्यापक लोकहित का ध्यान रखा जाए। राज्य सूचना आयुक्त ने आज 51 प्रकरणों की सुनवाई की जिसमें से 21 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। अवशेष प्रकरणों को गुणदोष के आधार पर निस्तारित करने के लिए सुरक्षित रखा गया है।
राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि वे माह में कम से कम 10 दिन जनपदों में सुनवाई करेंगे। आज देवरिया से इसका प्रारंभ हुआ है। बृहस्पतिवार को गोरखपुर में एवं शुक्रवार को महराजगंज जनपद में आरटीआई प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। 18 से 20 जनवरी तक बहराइच जनपद में सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपदों में सुनवाई करने स आरटीआई प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में तेजी आएगी।इस अवसर पर एडीएम वित्त एवं राजस्व नागेंद्र कुमार सिंह, एसडीएम सौरभ सिंह, एएसडीएम आरपी वर्मा, जिला विकास अधिकारी रवि शंकर राय, डीआईओएस विनोद राय, बीएसए हरिश्चंद्र नाथ, एआरटीओ आशुतोष शुक्ला, बीडीओ बनकटा निरंकार मिश्रा सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।

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सीडीओ ने की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के प्रगति की समीक्षा कमलाकर मिश्र की रिर्पोट- देवरिया- मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के प्रगति की समीक्षा की गयी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आवासों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश भी दिये गये है। यह निर्देशित किया गया कि 18 जनवरी 2023 तक आवासों को पूर्ण कर वांछित प्रगति अर्जित किया जाना सुनिश्चित करें।pl प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2021-22 जनपद के अन्तर्गत तृतीय किस्त निर्गत करने हेतु कुल 09 आवास अवशेष है. जिसमें बनकटा 02 बरहज 00, भलुअनी 01, भटनी 03, पथरदेवा 01, सलेमपुर 02 आवास लम्बित है। समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 03 दिवस के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। पूर्णता के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि पूर्णता की कार्यवाही पर विशेष ध्यान दिया जाए एवं 18 जनवरी 2023 तक प्रत्येक दशा में पूर्णता की प्रगति शत् प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2020-21 जनपद के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में तृतीय किस्त निर्गत करने हेतु कुल 28 आवास अवशेष है, जिसमें बैतालपुर 05, बनकटा 06, बरहज 00, भागलपुर 1, भलुअनी 01, भटनी 02, भाटपाररानी 00, सदर 01, देसही देवरिया 01, गौरीबाजार 01, लार 04, पथरदेवा 04, रुद्रपुर 01, सलेमपुर 01 आवास लम्बित है। जिसके सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि आवास के निर्माण की मानीटरिंग की जाये। निर्माण में देरी कर रहे परिवारों से समन्वय स्थापित करते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराये एवं 18 जनवरी तक प्रत्येक दशा में पूर्णता की प्रगति शत प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2022-23 मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2022-23 अन्तर्गत स्वीकृत हुए आवासों के छत स्तर का निर्माण पूर्ण करते हुए तृतीय किस्त निर्गत करने के निर्देश दिए गये। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत पूर्णता हेतु अवशेष लाभार्थियों की रिर्पोट, कारण एवं उसके सम्बन्ध में वि०ख० द्वारा किए गये प्रयास के विवरण सहित रिर्पोट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिये गये। आवास प्लस की पात्रता सूची में अवशेष अपात्रों का रिमाण्ड तत्काल किए जाने हेतु निर्देश दिये गये। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत वांछित प्रगति अर्जित न करने वाले विकासखण्डों की प्रगति पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए प्रगति सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
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