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आरटीई के तहत निःशुल्क कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन शुरू

रिपोर्ट
शशिकान्त जायसवाल स्वतंत्र पत्रकार विजन

गाजीपुर शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन का अधिकार देता है। इसके तहत 20 जनवरी 2024 से शैक्षिक सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन प्रक्रिया आनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक rte25.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी निर्धारित है। इस संबंध में शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी आदेश जारी करते हुए कहा है कि आवेदन के सत्यापन से लेकर एडमिशन तक सभी प्रक्रिया समय से पूरी की जाये ताकि बच्चों की समय से पढ़ाई शुरू हो सके उनका साल बर्बाद न होने पाये। बता दें कि आरटीई अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूल्स की 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को निशुल्क एडमिशन देने का प्रावधान है। इसमें निजी विद्यालय यदि मनमानी करते हैं तो उनकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है। इसके लिए प्रति बच्चा सरकार फीस की भरपाई भी करती है।

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