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जिलाधिकारी ने जनपद के नगर क्षेत्रों में अलग-अलग दिवसों पर साप्ताहिक बंदी दिवस किया घोषित

चन्द्रशेखर यादव
स्वतंत्र पत्रकार विजन

संत कबीर नगर।जिलाधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद के समस्त वाणिज्यिक अधिष्ठानों को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8(2) सपठित उ0प्र0 दुकान एंव वाणिज्यिक अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम-6 एंव 7 में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जिला मजिस्ट्रेट,संत कबीर नगर जनपद में नगर पालिका क्षेत्रों एवं टाउन एरिया में स्थित अधिष्ठानों के लिए विभिन्न दिवसों हेतु वर्ष 2023-24 के लिए साप्ताहिक बन्दी का दिवस निश्चित करता हूं। जिला मजिस्ट्रेट ने सम्बन्धित अधिकारियों को बन्दी दिवसों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार जनपद के नगर क्षेत्र टाउन एरिया हरिहरपुर,संतकबीरनगर (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर) में साप्ताहिक बन्दी का दिवस शुक्रवार को निश्चित किया गया है। इसी प्रकार टाउन एरिया मेंहदावल, संतकबीरनगर (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर) में साप्ताहिक बंदी दिवस सोमवार को निश्चित किया गया है। नोटिफाइड एरिया मगहर, संतकबीरनगर (समस्त स्टेशनरी एंव गांधी आश्रम के विक्रय केन्द्र को छोड़कर) में साप्ताहिक बंदी शुक्रवार, नगर पालिका क्षेत्र खलीलाबाद,संतकबीरनगर (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर) में साप्ताहिक बंदी शुक्रवार को, आटोमोबाईल की सभी एंजेसियो एंव उनसे सम्बन्धित कार्यालयों एंव नाईयों के केश प्रसाधन की दुकानें खलीलाबाद,हरिहरपुर,मगहर व मेंहदावल में साप्ताहिक बंदी शनिवार को, तथा खलीलाबाद,हरिहरपुर,मगहर मेंहदावल क्षेत्र की समस्त स्टेशनरी की दुकानों एंव सहारा इण्डिया की उपभोक्ता शाखा एंव गांधी आश्रम मगहर में साप्ताहिक बंदी दिवस रविवार को निश्चित किया गया है।

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