स्वतंत्र पत्रकार विज़न
गुड्डू यादव
गाजीपुर। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में 06 दिसम्बर 2024 को गोराबाजार पानी टंकी थाना कोतवाली क्षेत्र में अभियुक्त द्वारा शादीशुदा वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने के सम्बन्ध में वादिनी अनीता चौधरी पुत्री राजेन्द्र चौधरी निवासी गोराबाजार पानी टंकी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के तहरीर पर थाना कोतवाली, गाजीपुर पर मु0अ0सं0 663/2024 धारा 69 बीएनएस बनाम मु0 दानिश उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत हुआ जिसमें अभि0 मु0 दानिश पुत्र अनिउल्लाह निवासी पानी टंकी गोराबाजार थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को 08 दिसम्बर 2024 को लंका बस स्टैण्ड से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है……
शारीरिक संबंध का पहले से अनुभव रखने वाली विवाहित महिला आपत्ति व्यक्त नहीं करती है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध उसकी बिना सहमति के बनाए गए।
लेकिन शादी का वादा करके जब युवक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उससे शादी नहीं करता है, तो महिला की सहमति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि महिला इस भ्रम में होती है कि युवक उससे शादी करेगा। शादी के वादे की वजह से ही युवती ने इसके लिए सहमति दी। लिहाजा इसे महिला की सहमति नहीं माना जा सकता है।
इस तरह की घटनाएँ आजकल काफी बढ़ रही है। बलात्कार नैतिक और शारीरिक रूप से समाज में घृणित अपराध है। ये पीड़िता के शरीर, दिमाग और व्यक्तिगत गोपनीयता का शोषण है। जब कोई हत्यारा किसी की हत्या करता है, तो उसके शरीर को खत्म करता है, लेकिन बलात्कारी महिला की आत्मा को खत्म कर देता है।