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इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश- कोरोना काल में जमा फीस का 15% माफ करें स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15 फीसदी फीस वापस करनी होगी

रिपोर्ट गुड्डू यादव

प्रयागराज। इलाहबाद हाईकोर्ट का अभिभवकों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। कोरोना के दौर में स्कूल फीस भरने वाले माता-पिता को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने कोरोना काल में जमा स्कूल फीस को 15 फीसदी माफ करने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोरोनाकाल में जमा की गई स्कूल फीस को माफ किया जाएगा.बच्चों की 15 प्रतिशत फीस माफ होगी।कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस को विनियामन को लेकर कई अभिभावकों की ओर से याचिका दाखिल की गई थी।साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15 प्रतिशत माफ किया जायेगा।हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के स्कूलों को लेकर जारी किया निर्देश, सत्र 2020- 21 के लिए हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश।कोर्ट ने कहा है कि सत्र 2020- 21 में ली गई पूरी फीस में 15 फीसदी फीस अगले सत्र में एडजस्ट करना होगा।स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15 फीसदी फीस वापस करनी होगी, चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने दिया फैसला।

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