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अनुसूचित जाति अभ्‍युदय योजना के तहत 10 क्षेत्रों में रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार

रिपोर्ट

शशिकान्त जायसवाल स्वतंत्र पत्रकार विजन

गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) रामविलास यादव ने बताया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0-अजय) के अन्तर्गत ग्रान्ट इन एड योजना द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हे विभिन्न 10 क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। ई-रिक्शा योजना, मिनी डेयरी फार्म योजना, बकरी पालन योजना, सुकर पालन योजना, दोना एवं प्लेट निर्माण योजना, टेलरिंग शॉप व्यवसाय, हस्तशिल्प कला (ODOP ) जूट प्रोडक्ट योजना, मधुमक्खी पालन योजना, मशरूम की खेती योजना, टेन्ट हाउस योजना, उपरोक्त योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को समूह/क्लस्टर के माध्यम से ऋण प्रदान कर लाभान्वित किया जायेगा। जिसमें प्रति लाभार्थी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 50,000/- मात्र समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान (सब्सिडी) प्रदान किया जायेगा एवं शेष ऋण बैंको द्वारा अपने ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक पी0एम0-अजय योजना के ग्रान्ट-इन-एड घटक के पोर्टल https://grant.in.aid.upscfdc.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) /जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, निकट लुदर्स कान्वेन्ट स्कूल, तुलसी सागर, गाजीपुर से सम्पर्क कर सकते है।

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