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माननीय उच्च न्यायालय ने अवमानना रिट में ए.के. सिंह को जारी किया कारण बताओ नोटिस

स्वतंत्र पत्रकार विजन रिपोर्ट संवाददाता

प्रयागराज।
अवमानना रिट संख्या 7138 सन् 2025 माननीय उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ, न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की अदालत में याचिकाकर्ती सुनीता देवी द्वारा दाखिल की गई। याचिका में याचिकाकर्ती की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र कुमार दुबे ने अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2025 का त्वरित अनुपालन नहीं किया गया है।

याचिका में यह भी कहा गया कि संबंधित मामले में जांच में अनावश्यक देरी की गई है तथा अब तक जांच रिपोर्ट न तो पूर्ण की गई है और न ही माननीय उच्च न्यायालय में प्रेषित की गई है। इस विलंब के कारण याचिकाकर्ती की पदोन्नति प्रभावित हो रही है, जिससे वह अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित रह गई हैं।

उक्त तथ्यों के आधार पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मिर्जापुर मंडल के अधिकारी ए.के. सिंह के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही हेतु यह रिट दाखिल की गई।

मामले की सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया अपने आदेश की अवमानना मानते हुए विपक्षी ए.के. सिंह को एक माह का अवसर प्रदान किया है। न्यायालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वे सशपथपत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करें।

इस आदेश के बाद संबंधित विभागीय अधिकारियों में हलचल मची हुई है और प्रकरण पर अगली सुनवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।

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