रिपोर्ट कमलेश कुमार स्वतंत्र पत्रकार विजन
गाजीपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों के प्रथम चरण में नि:शुल्क दाखिले के लिए 20 जनवरी से 18 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। चार चरणों में यह प्रक्रिया 7 जुलाई तक चलेगी। जिले के हर ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी बनेंगे। नोडल अधिकारी ऑनलाइन आवेदन से लेकर निजी स्कूलों में प्रवेश कराने तक की जिम्मेदारी उठाएंगे। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी तैनात किया जाएगा। जो बच्चों के अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करने में अभिभावकों का सहयोग करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चार चरणों में प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए शासन स्तर से समय सारणी जारी की गई है। पहले चरण में होने वाली प्रवेश प्रक्रिया के लिए अभिभावक 20 जनवरी से 18 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तथा 19 से 25 फरवरी तक बीएसए आवेदन पत्रों का सत्यापन करके उन्हें लॉक करेंगे। 26 फरवरी को लॉटरी निकाल कर 6 मार्च तक छात्रों का विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा। दूसरे चरण के लिए 1 मार्च से 30 मार्च तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी। जिला स्तर पर 7 अप्रैल तक आवेदन का सत्यापन कराया जाएगा। और 8 अप्रैल को लॉटरी के बाद 15 अप्रैल तक बच्चों का स्कूल में प्रवेश कराया जाएगा। तीसरे चरण के लिए 15 अप्रैल से 8 मई तक आवेदन प्रक्रिया होगी। तथा 9 से 15 मई तक जिला स्तर पर आवेदन का सत्यापन और 16 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के बाद 23 मई तक बच्चों का स्कूल में नामांकन कराया जाएगा। चौथी एवं अंतिम सूची के लिए 1 जून से 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। इसमें 21 से 27 जून तक सत्यापन और 28 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। सात जुलाई तक चारों चरणों के चयनित बच्चों का प्रवेश करा दिया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार जिले में निजी स्कूलों में दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक या पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25% प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है। इन बच्चों का खर्चा सरकार वहन करती है। इस संबंध में जिला समन्वयक अमित कुमार राय ने बताया कि जिले में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।