Tuesday, May 30, 2023
Homeराष्ट्रीयउत्तर प्रदेशनाबालिक पीड़िता को अगवा कर दुराचार के मामले में एक आरोपी संजय...

नाबालिक पीड़िता को अगवा कर दुराचार के मामले में एक आरोपी संजय वर्मा को 10 साल की कड़ी कैद, 2 साथी को 5, 5 साल की कैद

रिपोर्ट गुड्डू यादव

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिक पीड़िता को अगवा कर दुराचार के मामले में एक आरोपी संजय वर्मा को 10 साल की कड़ी कैद व 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए उसके दो साथी रामशीष वर्मा व सोनू उर्फ आमिर को 5-5 साल की कड़ी कैद के साथ 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। बताते चले कि कोतवाली थाना मुहल्ला न्यू कॉलोनी कपुरपुर के एक व्यक्ति ने थाना कोतवाली में 26 अगस्त 2013 को तहरीर दिया की 24 अगस्त 2013 को दिन में उसके लड़के का दावते वलीमा था जिसमे उसकी नाबालिक नतनी जो नैनी इलाहाबाद से आयी हुई थी जो उसी दिन शाम 7 बजे से गायब हो गई काफी तलाश के बाद नही मिली रात में एक अंजान मोबाइल से फोन आया था सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। दौरान विवेचना पुलिस ने घटना में शामिल जनपद सुल्तानपुर के मिश्रवली निवासी संजय वर्मा व विशानि निवासी रामाशीष वर्मा तथा ग़ाज़ीपुर निवासी सुजवालपुर के सोनू उर्फ आमिर का नाम प्रकाश में आया और पुलिस ने पीड़िता को बरामद करते हुए आरोपियो को जेल भेज दिया। पीड़िता का डॉक्टरी मुआयना कराते हुए न्यायालय में बयान दर्ज कराया। विवेचना उपरांत सभी आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 9 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। शुक्रवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपियो को जेल भेज दिया।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments