Tuesday, May 30, 2023
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जिलाधिकारी ने रबी विपणन वर्ष 2023-24 हेतु गेहूं खरीद की समीक्षा

कमलाकर मिश्र की रिपोर्ट

देवरिया-जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन स्थित गांधी सभागार में आगामी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे गेहूं खरीद सत्र 2023-24 की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने गेहूं खरीद से संबंधित समस्त क्रय एजेंसियों के प्रबंधकों एवं क्रय केंद्र प्रभारियों को शासन की मंशा के अनुरूप शुचिता एवं पारदर्शिता के साथ गेहूं खरीद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील है। गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। इस वर्ष शासन द्वारा गेहूं के लिए 2,125 रुपये प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, जो कि गत वर्ष से 110 रुपये अधिक है। 1 अप्रैल से 15 जून तक गेहूं खरीद की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 52 गेहूं क्रय केंद्र को अनुमोदित किया गया है। इसमें खाद्य विभाग के 15 क्रय केंद्र, पीसीएफ के 24 क्रय केंद्र, यूपीएसएस के 2 क्रय केंद्र, पीसीयू के 7 क्रय केंद्र और एक क्रय केंद्र भारतीय खाद्य निगम के है। उन्होंने बताया कि सभी केंद्रों पर केंद्र प्रभारियों की तैनाती करने के साथ समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं व गेहूं क्रय से संबंधित उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक कांटे, नमी मापक यंत्र, छलना, विनोइंग फैन, पावर डस्टर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। क्रय केंद्रों पर रखे जाने वाले अभिलेख स्टॉक रजिस्टर, बोरा रजिस्टर, क्रय पंजिका, निरीक्षण पंजिका, रिजेक्शन पंजिका आदि तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषकों को गेहूं मूल्य का भुगतान आधार लिंक बैंक खाते में ही किया जाएगा जो सक्रिय तथा बैंक द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मैप्ड होना चाहिए। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। गेहूं का क्रय प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। गेंहू खरीद में छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष गेहूं क्रय की अवधि 1 अप्रैल 2023 से 15 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। राज्य सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना का लाभ कृषकों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार के समर्थन मूल्य योजना का लाभ उठाने के लिए कृषक को किसी भी जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे से खाद्य विभाग की पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके किसानों को गेहूं विक्रय के लिए पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पंजीकरण को संशोधित कर पुनः लॉक कराना होगा।
बैठक में एडीएम (वित्त एवं राजस्व) नागेंद्र कुमार सिंह, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी बीसी गौतम, एआर कॉपरेटिव अजय कुमार, पीसीएफ, यूपीएसएस, भारतीय खाद्य निगम और पीसीयू के प्रभारी अधिकारियों सहित विभिन्न लोग मौजूद थे।

टॉल फ्री नंबर पर कर सकते हैं संपर्क-
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कृषक किसी भी प्रकार की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी तथा ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

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