रिपोर्ट गुड्डू यादव
स्वतंत्र पत्रकार विजन
गाजीपुर -जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी ने कोषागार जनपद गाजीपुर से पेंशन आहरित कर रहें समस्त पेंशनभोगीयों को अलर्ट किया है कि सभी पेंशनधारक फर्जी फोन से सावधान रहें। पेंशनधारको के मोबाइल नम्बर पर यदि किसी प्रकार की ऐसी कॉल आती है, जिसमें पेंशनधारकों से वेतन अथवा पेंशन से संबंधित कोई जानकारी मॉगी जा रही है तो उस कॉल को तत्काल काट दें तथा किसी प्रकार की जानकारी कॉल पर न देवें। ऐसे फोन कॉल पर किसी खाता नम्बर, पैन कार्ड नम्बर या आधार नम्बर से संबंधित कोई व्यक्तिगत सुचना न दे। मोबाइल फोन पर किसी भी माध्यम से फ्रॉड लिंक न खोले और न ही उसे फॉरवर्ड करें। इस प्रकार के फ्रॅाड कॉल्स या मैसेज के माध्यम से मॉगी गयी वेतन या पेंशन से संबंधित कोई भी सूचना न देवें। कोषागार अपने स्तर पर से किसी भी प्रकार का कॉल या मैसेज नहीं करता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा- 192 के अनुसार, महालेखाकार उ0प्र0 के आडिट दल द्वारा उठाई गयी आपत्ति के अनुपालन में कोषागार जनपद गाजीपुर से पेंशन आहरित कर रहें समस्त पेंशनभोगी को सूचित किया जाता है कि आयकर विभाग द्वारा निर्गत गाइड लाइन के दृष्टिगत ऐसे पेंशनभोगी जो प्रतिमाह रूपया 60,000 से अधिक पेंशन भुगतान प्राप्त कर रहे है, वे नियमानुसार अनुपातिक रूप से पेंशन पर देय आयकर देयता की कटौती प्रतिमाह नियमित पेंशन से अवश्य रूप से कटौती कराना सुनिश्चित करें। कोषागार जनपद गाजीपुर से पेंशन आहरित कर रहें समस्त पेंशनभोगी जो आयकर की परिधि से अच्छादित होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति तक की आयकर देयता विवरण दिनांक 11.02.2024 से दिनांक 25.02.2024 के मध्य तक प्रत्येक दशा में कोषागार कार्यालय में अपने पैन कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ अवश्य जमा कर देवें। उक्त आयकर परिधि से अच्छादित पेंशनभोगियों का आयकर देयता विवरण न जमा करने की स्थिति में माह फरवरी- 2024 से पेंशन स्वतः बाधित हो जायेगी। कोषागार जनपद गाजीपुर से पेंशन आहरित कर रहें समस्त पेंशनभोगी जो आयकर की परिधि से अच्छादित है, वे अपना पेंशन विवरण वित्त विभाग से साइट https://koshvani.up.nic.in में लागिन कर Pensioners Treasury Name- Ghazipur भरने के पश्चात Enter Account Number में अपना पेंशन खाता संख्या भरकर वित्तीय वर्ष 2023- 24 का पेंशन आहरण विवरण का प्रिंट आउट निकाल कर आयकर देयता विवरण भरने की सुविधा है। नोट- प्रथम व पुनरीक्षित पेंशन भुगतान के मामलों में केवल राशिकरण एवं उपादान की राशि पूर्णतः आयकर मुक्त है।