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हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार के अर्थदंड

रिपोर्ट गुड्डू यादव
स्वतंत्र पत्रकार विजन

गाजीपुर । जिला जज संजय कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है अभियोजन के अनुसार मऊ जिला के मधुबन थाना गांव शिसवा बलुआ निवासी राजू चौहान अपनी बहन फूलमती की शादी कासिमाबाद थाना गांव महरुपुर सबुनिया के राजेश चौहान से किया था उसके तीन बच्चे भी है 18 जून 2018 को भोर में फूलमती की जेठानी बिंदु देवी ने फोन पर बताया कि राजेश चौहान ने आप की बहन फूलमति को फावड़े से काट कर मार डाला है सूचना पर वादी व परिवार वाले बहन के ससुराल पहुचे तो देखा कि मेरी बहन के दरवाजे के पास उसका गला व दाहिना हाथ कट्टा हुआ पड़ा है वादी की सूचना पर थाना कासिमाबाद में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 12 गवाहों को पेश किया बुधवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया

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