SPV

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी की हत्या व बेटे पर जानलेवा हमला करने के मामले में अभियुक्त को त्वरित कार्यवाही करते हुए किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल फावड़ा बरामद

कमलेश यादव

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती * आर0के0 भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर सत्यजीत गुप्ता व अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा राम वशिष्ठ के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिन रविवार को मु0अ0सं0 87/2023 धारा 302 / 307 भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता सई मोहम्मद पुत्र अब्दुल गनी निवासी बढया थाना धर्मसिहवा जनपद संतकबीरनगर को मुसरहा नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद फावड़ा को उसी के घर के निकट स्थित धान के खेत से बरामद किया गया है ।
*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण सई मोहम्मद पुत्र अब्दुल गनी निवासी बढया थाना धर्मसिहवा जनपद संतकबीरनगर, उम्र 52 वर्ष ।
*बरामदगीः-
आलाकत्ल 01 अदद फावड़ा।
विवरण-
विदित हो कि दिनांक 6/7.10.2023 की रात्रि लगभग 01 बजे सई मोहम्मद उपरोक्त द्वारा परिवार के सभी सदस्यों के सो जाने के पश्चात मकान के चैनल में बाहर से ताला लगाकर घर में रखे फावड़ा को लेकर खुद की पत्नी ताहिरा खातून की हत्या करने के उद्देश्य से 03 बार व पुत्र इसरार को 02 बार फावड़े से प्रहार करके गम्भीर रुप से घायल कर फावड़ा लेकर फरार हो गया था । परिजनों द्वारा गांव वालों के मदद से इलाज हेतु सरकारी अस्पताल नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ले जाया गया जहां पर चिकित्सकों द्वारा ताहिरा खातून को मृत घोषित कर दिया गया तथा पुत्र को गम्भीर हालत में देखकर प्राथमिक उपचार के उपरान्त उचित इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया था । बेटे इसरार का इलाज मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चल रहा है । परिवार के मध्य करीब 04 वर्ष से विवाद चल रहा था । प्रकरण में इस्तियाक अहमद ( आरोपी का पुत्र ) की तहरीर के आधार पर थाना धर्मसिंहवा पर मु0अ0सं0 87/2023 धारा 302 / 307 का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।
*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण –
थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा राम वशिष्ठ।-का0 अरूण कुमार सिंह।-का0 अयोध्या प्रसाद।

Exit mobile version