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एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद भी हाजिर ना होने वाले भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद राय को जेल

रिपोर्ट गुड्डू यादव
स्वतंत्र पत्रकार विजन

गाजीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट मनी वर्मा की अदालत ने चक्का जाम के मामले में एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद भी हाजिर ना होने वाले भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद राय को बुधवार को जेल भेज दिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रही। अभियोजन के अनुसार स्वामी सहजानंद पीजी कालेज के पूर्व अध्यक्ष अरविंद राय, पूर्व उपाध्यक्ष मनोज यादव, छात्र नेता श्रवण सिंह, दिनेश यादव और नीरज राय ने मार्च 2007 में बिजली, पानी की समस्या को लेकर चक्काजाम किए थे। शहर कोतवाली के तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक छेदी यादव ने मुकदमा दायर किया था। नौ अगस्त 2016 को सभी ने जमानत लिया था। इसके बाद वह कोर्ट में लगातार गैरहाजिर थे। इसी कोर्ट ने मामले में वर्ष 2019 में एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया। बुधवार को सुहवल के ढढनी निवासी अरविंद राय कोर्ट में हाजिर हुए और मामले रिकॉल कराते हुए जमानत की मांग की। इस पर कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज करते हुए जेल भेज दिया।

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