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अवर अभियंता को गबन मामले में 10 साल की सजा, सिकंदरपुर में हुआ था FIR

         *रिपोर्ट संतोष कुमार*
            स्वतंत्र पत्रकार विजय

बलिय: विशेष न्यायाधीश ( भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अवनीश गौतम की अदालत में 30,577 रुपए के गबन के मामले मे ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गाजीपुर के तत्कालीन अवर अभियंता कैलाश सिंह को दोषी पाया गया है ₹110000 जुर्माने के साथ अदालत में कैलाश को 10 वर्ष की सजा सुनाई अवर अभियंता कैलाश सिंह बलिया के नवापुरा के इंदिरा आवास निर्माण समिति का सचिव और लखनऊ के मोहनलालगंज का रहने वाले हैं वह सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है वर्तमान में उसकी उम्र 65 वर्ष है जिले के सिकंदरपुर थाने में 23 मई 1995 को सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी के डिप्टी एसपी राधे सिंह यादव ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसका फैसला सुनाया गया एडीजीसी आलोक कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक बलिया के विकासखंड नवापुरा के अंतर्गत अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 1987_88 और 1988_89 में सड़क निर्माण संपर्क मार्ग नाला नाली निर्माण इंदिरा आवास सुलभ शौचालय निर्माण और वृक्षारोपण अधिकारियों को कराने के लिए श्रमिकों को काम के बदले अनाज देने की योजना बनाई गई थी इसमें गड़बड़ी की गई थी
जानकारी के मुताबिक मामले में संयुक्त निदेशक सतर्कता अधिष्ठान में 30 फरवरी 1995 को जांच का आदेश दिया था जिसके विवेचन के बाद कोर्ट में आरोपपत्र भी दाखिल किया गया 20 अप्रैल 2015 को आरोप तय किया गया था अदालत ने 10 गवाहों के बयान के बाद लोकसेवक रहते हुए गंभीर प्रवृत्ति के अपराध को देखते हुए अभियुक्त कैलाश सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई

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