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किसान सम्मान निधि के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य

स्वतंत्र पत्रकार विजन
शशिकान्त जायसवाल

गाजीपुर। उप कृषि निदेशक ने कृषक बंधुओं को अवगत कराया है कि किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए किसानो को अपनी फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में विस्तृत शासनादेश जारी हो चुका है। फार्मर रजिस्ट्री में किसान व उसके पिता का नाम, उसके स्वामित्व वाले सभी गाटा सं0. सहखातेदार होने की स्थिति मे गाटा में किसान का अंश, मोबाईल नंबर, आधार कार्ड संख्या व ई-केवाईसी का विवरण दर्ज किया जायेगा। किसानों का फार्मर रजिस्ट्री तैयार होने के बाद उन्हें सिर्फ पी.एम. किसान सम्मान निधि ही नही, बल्कि के.सी.सी., फसल बीमा, एम.एस.पी. कषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी योजनाओं का भी लाभ प्राप्त होगा। डिजिटल डाटा समय-समय पर अपडेट किया जायेगा। डिजिटल डाटा तैयार होने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को सीधे मिल सकेगा। कार्यक्रम का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 18 नवम्बर से 25 नवम्बर तक किसानों को स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जानी है। उक्त कार्य वेब पोर्टल HTTPS://UPFR.AGRISTACK.GOV.IN या मोबाइल ऐप FARMERREGISTRY UP के माध्यम से किसान स्वयं या जन सेवा केन्द्र से अपनी फार्मर रजिस्ट्री कर सकेंगे। दूसरे चरण में कैम्प मोड़ में अभियान 25 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक स्थानीय कार्मिकों (लेखपाल, कृषि व अन्य विभाग के कार्मिक) माध्यम से चलाया जायेगा। सभी राजस्व ग्रामों में शिविर लगाकर, लेखपाल, कृषि व अन्य विभाग के कर्मचारी एप के माध्यम से किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करेंगे। पी०एम० किसान सम्मान निधि की आगामी किस्तों का लाभ लेने के लिये किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का तैयार होना अनिवार्य है।

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