स्वतंत्र पत्रकार विजन
शशिकान्त जायसवाल
गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षाअधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूॅ एवं चावल) का निःशुल्क वितरण माह नवम्बर, 2024 में दिनांक 07. नवंबर से 25. नवम्बर के मध्य वितरण कराया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2024 में आवंटित गेहॅू तथा फोर्टीफाइड चावल का अन्त्योदय राशनकार्डो पर 17 किग्रा0 गेहूॅ तथा 18 किग्रा0 फोर्टीफाइड चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 2.50 किग्रा0 गेहूॅ व 2.50 किग्रा0 फोर्टीफाइड चावल (कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न ) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाना है। ई-पास मषीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूॅ एवं फोर्टीफाइड चावल का मूल्य शून्य प्रदर्षित होगा। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
राशन कार्डधारकों को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने मे असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनाक 25. नवम्बर ही नियत होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 25. नवंबर को मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।