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14 सितंबर को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत, जागरूकता वाहन को जिला जज ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

स्वतंत्र पत्रकार विजन
इक़बाल अहमद

जनपद गोरखपुर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार दिनांक 14 सितंबर 2024 को आयोजित आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों का निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य से सोमवार को जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर तेज प्रताप तिवारी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न बैंकों, की तरफ से आए हुए प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया गया। कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश के साथ ही साथ जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर तेज प्रताप तिवारी ने उपस्थित प्रतिभागियों को बताया कि, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दिनांक 14.09.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाए, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस वादों (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर नियत न्यायालय में ही निस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन स्टेज पर मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा तथा यातायात सम्बन्धित चालानों को बेवसाइट vcourts.gov.in के द्वारा ई-पेमेंट माध्यम से भुगतान कर घर बैठे ही निस्तारण करा सकते है। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा जनपद गोरखपुर की आमजनता से यह अपील की गयी कि कि जो भी वादकारी अपने वादो को उक्त लोक अदालत में निस्तारण कराना चाहते हैं, वे सम्बन्धित न्यायालय को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने वादों का निस्तारण कराकर उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। यह जानकारी विकास सिंह, अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय परिसर, गोरखपुर द्वारा दी गई।

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